उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021: प्रवासी स्वरोजगार योजना क्या है? उद्देश्य, पात्रता, व कैसे करे रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी दौरान देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से मजदूर दूसरे राज्य में फंसे थे। और फिर अपने राज्य वापस लाये गए।

इन लौटे प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने लोन उपलब्ध करवाने और ऐसे मजदूरों के लिए प्रवासी स्वरोजगार योजना 2021 प्रारंभ की। आज हम जानेंगे प्रवासी स्वरोजगार योजना 2021 से जुड़ी सभी जानकारी। जिसमें हम जानेंगे इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पात्रता क्या है तथा जरूरी दस्तावेज आदि के बारे में।

उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना क्या है? 

उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना के तहत निर्माण के लिए 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक की परियोजनाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। MSME नीति के तहत वर्गीकृत A श्रेणी में मार्जिन की अधिकतम सीमा परियोजना की कुल लागत का 25% श्रेणी B में 20% व अन्य में कुल परियोजना लागत का 15% मार्जिन मनी के रूप में निर्धारित किया गया है।

 ऐसे में रिचार्ज के प्रवासी मजदूर जो उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना 2021 का लाभ उठाना चाहते हैं वह ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रवासी मजदूरों को प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अथवा आवेदन पत्र को डाउनलोड करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 उद्देश्य

देशव्यापी लॉक डाउन की वजह से प्रदेश के प्रवासी मजदूर किसी दूसरे राज्य में फस गए थे। फिर उन्हें राज्य सरकार द्वारा वापस लाया गया। इन मजदूरों को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 प्रारंभ की गई।

इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बैंक से प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो सके। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के जरिए प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहती है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लाभ –

  • इस योजना का लाभ उत्तराखंड वापस आए प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा।
  •  राज्य के प्रवासी मजदूरों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
  •  मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के तहत प्रदेश सरकार उद्यमशीलता व प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।
  •  इस योजना के तहत वह निर्माण क्षेत्र में परियोजना की लागत 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख निर्धारित की गई है।
  •  इस योजना के अंतर्गत उद्योग सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही गई है।
  •  इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक प्रवासियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
  •  प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार द्वारा अधिकारियों को निशा दिशा निर्देश दिए हैं। जिससे प्रदेश के गांव-गांव तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जाए और युवा इसका लाभ उठा सकें।
  • मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 में जरूरतमंद और बेरोजगारों को प्राथमिकता प्रदान की जाये।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की पात्रता –

  •  आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो।
  •  आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।
  •  आवेदक अथवा उसके परिवार को योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा।
  •  योजना के तहत शैक्षिक योग्यता बाधा नहीं बनेगी।
  •  लाभार्थियों का चयन प्रोजेक्ट को देखते हुए “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा।
  •  योजना का क्रियान्वयन आवेदक महाप्रबंधक व जिला उद्योग केंद्र में ऑनलाइन कर सकते हैं।
  •  आवेदक पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य दूसरी स्वरोजगार योजना का लाभ न उठाया हो।
  •  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांग आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी के सामने निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें –

प्रदेश के इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए –

  •  सर्वप्रथम योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  •  होम पेज पर पंजीकरण पर क्लिक करें।
  •  इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे
  • रजिस्ट्रेशन करने के लिए नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर जैसे व्यक्तिगत विवरण भरने होंगे।
  •  आवेदन करने के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक विकल्प का चयन किया जा सकता है।
यह भी देखे : उत्तराखंड उदयमान योजना 2021 : उद्देश्य, पात्रता, जरूरी दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत जानकारी

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