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देहरादून में प्राथमिक शिक्षकों की  400 पदो पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर  हाईकोर्ट ने हटाया रोक

देहरादून में प्राथमिक शिक्षकों की  400 पदो पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर  हाईकोर्ट ने हटाया रोक

 

देहरादून  में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया  पर रोक लगा दी गई थी।लेकीन अब इन सब प्रक्रिया पर से रोक हटा दी गई हैं। 400 पदों पर शिक्षको की  भर्ती होगी या अब तक जो रिक्त पद बचा है उस पर भी आवेदन भरा जाऐगा। इसे लेकर सरकार दुविधा में है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने मुख्य शासकीय अधिवक्ता  ने हाईकोर्ट के आदेश को सही से पेश करने के लीऐ कहा है। उसके बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कोई फैसला लिया जाऐगा।

 आपको बता दे की जो युवा और युवती टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं।उनके लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है अगर  रिक्त प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भी नियुक्ति का रास्ता खुल जाता है तो 400 के स्थान पर प्राथमिक शिक्षकों के करीब 600 पदों पर भर्ती हो सकती है। हाईकोर्ट के  तरफ से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद अभी तक 200 से ज्यादा शिक्षकों की सेना सेवानिवृत्त होने का अनुमान लगाया गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एनसीटीई की ओर से 2018 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड के साथ स्नातक में 50 फीसद अंकों की अनिवार्यता लागू कर दिया गया था।

सरकार ने इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये भी नियम लगाया गया था जो युवा और युक्ति  डीएलएड की है सबसे पहले उस को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को लिया जाऐऐगा।उसके बाद  टीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाऐगी। इस प्रविधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीते रोज प्राथमिक के सहायक अध्यापक की भर्ती पर अंतरिम रोक हटा दीया गया है।

 

 उसके बाद ये भी कहा गया है की  इस नियुक्ति का अंतिम आदेश के अधीन रहेगी    जानकारी के लीऐ आपको बता दे की शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने  बताया की इसके लीऐ हाईकोर्ट का आदेश मिल गया है। इसके साथ ही सीएससी से यह  स्पष्ट करने को कहा गया है कि भर्ती पर लगी रोक सिर्फ 400 पदों के लिए रोक हटाया गया है या बाकी जो पद बचा है उस पर भी शिक्षकों की बहाली होगी ।उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर  सीएससी से स्पष्टीकरण मिल जाती है तो उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।

 

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