मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 : उद्देश्य, पात्रता, जरूरी दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत जानकारी

Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 in Hindi: कोरोना वायरस (Covid -19) महामारी के कारण देश भर में इस संक्रमण की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को इस संक्रमण की वजह से खोया है। उत्तराखंड में ऐसे सभी बच्चों के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लाई है। इस योजना के माध्यम से सरकार इसे  सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिन्होंने कोरोनावायरस की वजह से अपने माता पिता को खोया है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है? (What is Mukhyamantri Vatsalya Yojana) –

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को 9 जून 2021 को प्रदेश के कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया था। जिसके तहत प्रदेश के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 13 जून 2021 को शासनादेश जारी किया गया।

 नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अगस्त को वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के तहत अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही 18 साल की उम्र तक मासिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹3000 प्रति माह दिया जाएगा। तथा 23 साल की उम्र तक पीएम केयर्स फंड से 10 लाख का फंड प्रदान किया जाएगा।

 इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा तथा रोजगार में सहायता प्रदान की जाएगी। तथा सभी बच्चों को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 5% का कोटा प्रदान किया जाएगा। 

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इसके अलावा बच्चों के पैतृक संपत्ति संरक्षण के लिए भी प्रदेश सरकार कुछ नियम बना रही है। इस नियम के अंतर्गत बच्चों के पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बच्चों के वयस्कों हो जाने के पहले किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इस बात की पूरी जिम्मेदारी जिले के जिलाधिकारी को प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत मुफ्त राशन बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की पात्रता –

  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी हो। 
  • आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है
  • आवेदक के माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से हुई हो

किसे मिलेगा लाभ – 

मुख्यमंत्री बात चल रही योजना के तहत 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोरोना वायरस महामारी तथा अन्य बीमारियों से माता-पिता, माता या पिता में किसी एक या संरक्षण की मौत पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 

इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2347 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। जिसमें देहरादून में सर्वाधिक 661 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। जबकि टिहरी गढ़वाल में 249, उधम सिंह नगर में 242, हरिद्वार 230, पौड़ी गढ़वाल 213, नैनीताल 150, उत्तरकाशी 120 बच्चे व पिथौरागढ़ से 41 बच्चे चिन्हित किए गए हैं।

 शुरुआत में 640 बच्चों को सोमवार को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इस योजना का शुभारंभ किया। शेष बच्चों को जिलाधिकारियों की तरफ से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ 27 फीसदी बच्चों का ही सत्यापन हो पाया है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की विशेषता –

  • मुख्यमंत्री कौशल योजना प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा आरंभ की गई।
  •  इस योजना के तहत उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से हुई है।
  •  इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह ₹3000 की आर्थिक सहायता पात्र बच्चों को प्रदान की जाएगी।
  •  यह उन्हें 21 वर्ष की आयु होने तक भरा पोषण भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा।
  •  आर्थिक सहायता को सभी पात्र बच्चे के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।
  •  इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए बैंक में खाता होना आवश्यक है।
  •  प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे सभी अनाथ बच्चों की शिक्षा तथा रोजगार में सहायता प्रदान की जाएगी।
  •  प्रदेश सरकार द्वारा सभी अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में 5% का कोटा निर्धारित किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।
  •  इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिले के जिलाधिकारी की होगी।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना : जरूरी दस्तावेज(Documents)

  • आधार कार्ड AADHAR CARD
  •  बैंक खाता विवरण Bank Account Details
  • जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ Passport size photo 
  • मोबाइल नंबर Mobile number 
  • राशन कार्ड 
  •  माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र Death Certificate of Parents

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना : ऐसे करे apply 

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित जिले में जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन की प्रक्रिया निशुल्क है। आवेदन करवाने वाले व्यक्ति का दायित्व संबंधित तहसील के नोडल अधिकारी (नायाब तहसीलदार/ प्रभारी नायब तहसीलदार) का होगा।

 

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