देहरादून में दो दिन के कर्फ्यू के बाद अब एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू, ये है गाइडलाइन

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देहरादून न्यूज़ : देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू के बाद अब अगले 7 दिन तक के लिए 24 घंटे का कोरोना वायरस से लागू कर दिया गया है। आज सोमवार को शाम 7 बजे से कोरोना कर्फ्यू को लागू किया जा रहा है। हालांकि इसके पहले बाजार से 3 घंटे का समय दिया गया था इस दौरान लोग अपनी जरूरत की आवश्यक चीजें की चीजों की खरीदारी कर लिए हैं। कोरोना कर्फ्यू देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम कैंट बोर्ड की सीमा के बाहर क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। वहां पर पहले की तरह सिर्फ साप्ताहिक कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा।
देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने आदेश दिया है कि 3 मई को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी दोपहर बाद 4:00 बजे तक कर सके है। हालांकि इस दौरान राशन की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। जबकि साप्ताहिक वर्षों में राशन की दुकानें भी बंद रहती थी। अति आवश्यक श्रेणी के सभी प्रतिष्ठान को शाम 4 बजे तक खोला जाएगा। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार के जो भी कार्यालय आवश्यक श्रेणी के बाहर के आते हैं वहां उन्हें बंद रखने की घोषणा की गई है। कर्फ्यू से छूट पाने वाले प्रतिष्ठानों की एक सूची जारी की गई है। इसके अलावा की प्रतिष्ठानों को खोलने पर कार्यवाही की जाएगी।
निजी वाहन के संचालन की अनुमति नही – इस कर्फ्यू तरह निजी वाहनों के संचालन को भी पूरी तरह से बन्द रखने की घोषणा की गई है।हालांकि इस दौरान बाहर से बस, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले व्यक्तियों को इस में छूट देने की बात कही गई है।
इन चीजों की रहेगी अनुमति (गाइडलाइन)
- सब्जियों की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट मछली आदि लाइसेंस वाली दुकानें
- राशन की दुकान, सरकारी राशन की दुकाने, पशु चारे के प्रतिष्ठान भी बजे तक खोले जा सकते
- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा के प्रतिष्ठान पूरे समय खुले रहेंगे
- मिठाई व रेस्टोरेंट के दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति होगी
- आवश्यक सेवा के वाहन और सरकारी वाहन को छूट रहेगी
- विवाह समारोह व उससे संबंधित होटल, वेडिंग प्वाइंट को छूट रहेगी, हालांकि इसमें सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।
- चिकित्सा से संबंधित वाहनों को छूट होगी तथा अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी
- मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी
- मेडिकल उपचार के लिए जाने वाले लोगों को छूट रहेगी पर चेक पॉइंट पर पुलिस को साक्ष्य दिखाना होगा
- पोस्ट ऑफिस और बैंक खुले रहेंगे
- सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य जारी रहेंगे, ठेकेदार और कर्मचारियों को आने जाने की छूट रहेगी
- औद्योगिक इकाइयों और उनके कर्मचारियों को आवागमन में छूट रहेगी
कोर्ट रहेंगे बंद सिर्फ बेल और रिमांड पर होगी सुनवाई
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए देहरादून में कोर्ट को 2 मई तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज संदीप ने गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश जारी किया है और कहा है कि कोर्ट 2 मई तक बंद रहेंगे। इस छुट्टी के दौरान कोर्ट में रिमांड व बेल पर सुनवाई की जाएगी। अगर किसी भी केस पर सुनवाई करनी होगी तो अधिवक्ता को कोर्ट की वेबसाइट पर ईमेल करके बताना होगा।
सीएसडी कैंटीन भी रहेंगे बंद – कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सेना के सभी सीएसडी कैंटीन को अग्रिम आदेश तक के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। ईसीएचएस विभाग फिलहाल कार्ड धारकों को पॉलीक्लिनिक नहीं आने की सलाह दी गई हैं। इसके अलावा लोकल पर्ची की सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीएसडी कैंटीन में सामान लेने के लिए पूर्व सैनिकों की काफी संख्या जुटती है। ऐसे में संक्रमण के बढ़ने का खतरा है। इसलिए दून स्थित सब एरिया कैंटीन में कुछ कर्मचारियों के कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। कैंटीन कब खुलेगी इसकी जानकारी कैंटीन प्रशासन द्वारा दी जाएगी। अन्य कैंटीन को भी फिलहाल बंद रखने का आदेश है।