बगैर सत्यापन ऑटो गैराज व कबाड़ी की दुकान चलाने पर पुलिस ने दो लोगों का किया चालान

बगैर सत्यापन ऑटो गैराज व कबाड़ी की दुकान चलाने पर पुलिस ने दो लोगों का किया चालान

पिथौरागढ़ – बगैर सत्यापन ऑटो गैराज व कबाड़ी की दुकान चलाने पर पुलिस ने दो लोगों का 15000 का चालान किया । पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, क्षेत्राधिकारी महेश चन्द्र जोशी, क्षेत्राधिकारी धारचूला विनोद कुमार थापा के पर्यवेक्षण में पुलिस द्वारा जनपद क्षेत्रान्तर्गत निवासरत मजदूरों/ बाहरी व्यक्तियों/ फड़-फेरी, रेड़ी/ठेले लगाने वाले व्यक्तियों/ किरायेदारों के शत-प्रतिशत सत्यापन किये जाने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही मकान मालिकों द्वारा अपने मकान में रह रहे किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर उनके विरुद्ध भी चालान की कार्यवाही की जा रही है।

जिस क्रम में बीते दिवस को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहन चन्द्र पाण्डे के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए पवन राम निवासी धारचुला द्वारा रोडवेज स्टेशन पिथौरागढ़ के पास बिना सत्यापन के कबाड़ी की दुकान चलायी जा रही थी जिस पर उ0नि0 बबीता टम्टा द्वारा उक्त व्यक्ति का धारा 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 5000/- रूपये का नकद चालान किया गया । अनिल प्रजापति पुत्र निवासी काशीपुर उद्यमसिंहनगर, हाल टनकपुर रोड कुमौड़ तिराहा, द्वारा बिना सत्यापन के ऑटो गैराज चलाया जा रहा था जिस पर अनिल प्रजापति का धारा 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 10000/-रूपए का चालान कर चालानी रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई ।

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